अंशकालिक श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है. राज्य के श्रम विभाग ने 06 जुलाई 2016 को इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी है.
अधिसूचना से अंशकालिक श्रमिकों को होने वाले लाभ-  अधिसूचना के अनुसार जो भी श्रमिक एक दिन में चार घंटे से कम काम करेगा, उसे न्यूनतम मजदूरी की पचास प्रतिशत राशि दी जाएगी.
इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही अंशकालिक श्रमिक न्यूनतम वेतन कानून 1948 के तहत लाभान्वित होने लगेंगे.
एक अन्य फैसले में सरकार ने सभी वर्गों में न्यूनतम वेतन राशि में 104 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि कर दी है.
राजस्थान सरकार के 51 क्षेत्रों में कार्यरत लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा.
अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मजदूरी दर अब काफी अधिक हो गई है.
न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफे का लाभ प्रदेश के कारोबार उद्यम को भी मिलेगा.