उच्चतम न्यायालय ने 30 जून 2016 को केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि वह दिव्यांगों को दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के तहत क और ख वर्ग पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण दे.
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व आदेश को भी रद्द कर दिया.
न्यायालय का स्पष्टीकरण- न्यायालय के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान क और ख वर्ग के पदोन्नति में भी लागू होता है.
शीर्ष न्यायालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इन श्रेणियों में पदोन्नति में आरक्षण से इनकार किया गया था.अधिनियम के अनुसार दिव्यांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है.दृष्टिहीन संघ ने सरकार से राज्यसभा में लम्बित विधेयक में इस निर्देश को शामिल करने का आग्रह किया.