मध्य प्रदेश में तीन सरकारी कर्मचारियों को राज्य में लागू दो बच्चा नियम का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश के दामोह में तीन सरकारी कर्मचारियों को राज्य में लागू 2 बच्चा नियम का उल्लंघन करना भारी पड़ गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक करीब एक साल की जांच के बाद तीनों कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियम का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तीनों कर्मचारी दामोह जिला अदालत में चपरासी के पद पर थे।
साल 2000 में मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की धारा 6(6) में संशोधन कर अधिकतम दो बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया था। इस नियम का हवाला देते हुए जिला व सेशन सज अंजुलि पालो ने 23 जून को कल्याण सिंह, चंदा ठाकिर और लालचंद को बर्खास्त कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक 11 अन्य चपरासियों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। सभी को 2 बच्चा नियम का उल्लंघन का दोषी पाया गया है। वहीं बर्खास्त कर्मचारियों ने पूरे राज्य में इस तरह की जांच की मांग की है।
उन्होंने कहा "सिर्फ हम हीं क्यों। पूरे राज्य में इसी तरह की जांच होने दीजिए जांच में आपको पता चल जाएगा कि लाखों कर्मचारी 2 बच्चा नियम का उल्लंघन कर रहे हैं।"
अब तीनों कर्मचारी सोमवार को हाईकोट में अपील करने वाले हैं।